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13-Oct-2023 08:53 AM
By First Bihar
DELHI : बिहार के मिडिल स्कूलों में चल रहे शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों को अभ्यार्थियों को वर्ग 1 से 5 में शामिल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस ए एस बोपन्ना एवं एम सुंदरेश की खंडपीठ में होगी। ऐसे में आज इसको लेकर कोर्ट क्या निर्णय लेती है यह काफी उपयोगी बताया जा रहा है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बीएड अभ्यर्थियों के तरफ से या दलील दी गई है कि बिहार लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन के के अनुसार ही बीएड डिग्रीधारी ने प्राथमिक में शिक्षक बनने हेतु आवेदन किया था परंतु अब उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। जबकि, इससे पहले भी बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक स्कूल में बहाली हुई है।
वहीं, बीएड अभ्यर्थियों के तरफ से याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव व मीकू पाल ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि एनसीटीई के जिस गजट को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है उसी गजट से पूरे देश मे लाखों बीएड योग्यताधारी प्राथमिक में बहाल हुए हैं। बिहार में भी छठे चरण में बीएड योग्यताधारी प्राथमिक में शिक्षक बने हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केंद्रीय विद्यालय में भी प्राथमिक में बीएड योग्यताधारी बहाल हुए हैं।
उधर, बिहार राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिका वापस ले ली. राज्य ने ऐसी नियुक्तियों के संबंध में अंतरिम निर्देश/स्पष्टीकरण के लिए उसके आवेदन को खारिज करने के पटना एचसी के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसके लिए लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है और परिणाम प्रक्रियाधीन है।