ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: ग्रामीण कार्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: वित्तीय अनियमितता और लापरवाही के आरोप में 2 इंजीनियर सस्पेंड, अन्य पर भी गिरेगी गाज Bihar Crime News: दिनदहाड़े कार सवार से 5 लाख की लूट, बहन की शादी के लिए कर्ज लेकर जा रहा था घर स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर बिहटा एयरपोर्ट रखने की मांग, युवा चेतना के संयोजक ने नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात TCH एदुसर्व ने किया ऐलान: BPSC TRE-4.0, CTET और STET के लिए नए बैच की शुरुआत, सीमित सीटें, जल्द कराए नामांकन गोपालगंज से बड़ी खबर: नहाने के दौरान गंडक नदी में डूबे 3 बच्चे, तलाश जारी Bihar Co Suspend: 'मंत्री' को गलत जानकारी देना CO को पड़ा महंगा, दो अधिकारी सस्पेंड CHAPRA: शहीद इम्तियाज को श्रद्धांजलि देने घर पहुंचे VIP के प्रतिनिधिमंडल, परिजनों से मिलकर हरसंभव मदद का दिया भरोसा BIHAR: जहानाबाद जेल में तैनात महिला सिपाही ने की आत्महत्या, कटिहार की रहने वाली थी शिवानी, एक महीने में यह तीसरी घटना Bihar News: 30 मई को बिहार दौरे पर नरेंद्र मोदी, इस एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन; सासाराम में बड़ी जनसभा में होंगे शामिल Bihar News: अब गांव-गांव पहुंचेगी बैंकिंग सेवा, बिहार सरकार खोलेगी 144 नई शाखाएं; होगा रोजगार का श्रृजन

पटना के होटल-रेस्टोरेंट मालिकों को जारी हुआ निर्देश : 30 दिनों में नहीं किए ये इंतजाम तो होगा बड़ा एक्शन

पटना के होटल-रेस्टोरेंट मालिकों को जारी हुआ निर्देश : 30 दिनों में नहीं किए ये इंतजाम तो होगा बड़ा एक्शन

05-May-2024 08:22 AM

By First Bihar

Patna : बिहार के उन होटलों के लिए बुरी खबर हैं जिन्होंने अभी तक आग से सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम नहीं किए हैं। अब होटल मालिकों को एक महीने में होटल-रेस्टोरेंट में आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। इस संबंध में सोमवार को अग्निशमन विभाग के अधिकारी व होटल-रेस्टोरेंट मालिकों के बीच बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में मालिकों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे और ऐसा नहीं करने पर होटल और रेस्टोरेंट सील किए जाएंगे। 


दरअसल, बीते 25 अप्रैल को पटना जंक्शन गोलंबर स्थित पाल और अमृत होटल में भीषण आग लग गई थी। इसमें अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में लापरवाही पाए जाने पर होटलों के संचालक और अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच के दौरान आग से बचाव के प्रति 250 होटल और रेस्टोरेंट में भारी लापरवाही पाई गई थी। उन सभी होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को नोटिस भेजा गया है। 


अग्निशमन विभाग के डीआईजी एमके चौधरी ने बताया कि जिन होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को नोटिस भेजे गए हैं। उन सभी को एक महीने में आग से बचाव के स्थाई उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें आग बुझाने वाले सिलेंडर सहित अन्य उपकरण लगाने का प्रावधान है। जबकि एक महीने में उन्हें तमाम सिविल वर्क जैसे पानी की टंकी की व्यवस्था, चौड़ी सीढ़ी और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था इत्यादि करने होंगे। सारी कवायद के बाद अग्निशमन विभाग फायर सेफ्टी आडिट के बाद उन्हें होटल और रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति प्रदान करेगा।