ब्रेकिंग न्यूज़

Asia University Rankings: भारत के ये संस्थान एशिया के टॉप-100 विश्वविद्यालयों में शामिल, शीर्ष पर यह यूनिवर्सिटी काबिज Bihar Election 2025: वोटिंग के दिन इन चीजों पर रहेगी छूट, आप भी ले सकते हैं लाभ; जानिए क्या है तरीका बिहार चुनाव 2025: अब मोबाइल से मिनटों में डाउनलोड करें अपना वोटर आईडी कार्ड, जानिए DigiLocker से पूरा प्रोसेस Bihar Election 2025: पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान कल, इतने बूथों पर होगी वोटिंग; चुनाव आयोग ने किए पुख्ता इंतजाम Bihar Election 2025: बिहार चुनाव बना वैश्विक लोकतंत्र की सीख का केंद्र, इतने देशों के अधिकारी पहुंचे पटना; EVM सेंटर से पोलिंग बूथ तक लेंगे जानकारी Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण: 18 जिलों की 121 सीटों पर कल पड़ेगा वोट, 3.75 करोड़ मतदाता करेंगे इतने उम्मीदवारों का फैसला Kartik Purnima 2025: आज है कार्तिक पूर्णिमा, जानिए स्नान-दान और देव दिपावली का महत्व गया जी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, डॉ. प्रेम कुमार के समर्थन में मांगा वोट Bihar Election 2025: 6 नवंबर को महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार भेजने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से की शिकायत Bihar Election 2025: 6 नवंबर को महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार भेजने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से की शिकायत

पटना हाई कोर्ट से केके पाठक को बड़ा झटका, कोचिंग संस्थानों से जुड़े आदेश पर HC ने लगाई रोक

पटना हाई कोर्ट से केके पाठक को बड़ा झटका, कोचिंग संस्थानों से जुड़े आदेश पर HC ने लगाई रोक

03-Oct-2023 02:37 PM

By First Bihar

PATNA: पटना हाई कोर्ट से केके पाठक को बड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने केके पाठक के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें उन्होंने राज्य के कोचिंग संस्थानों को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया था।


दरअसल, मंगलवार को कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की याचिका पर पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य के कोचिंग संस्थानों पर इस तरह का फैसला लेने का अधिकार बिहार सरकार को नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के फैसले लेने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है। इसके बाद एकलपीठ ने शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक के आदेश पर रोक लगा दिया।


बता दें कि बीते 31 जुलाई को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने राज्य के कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसते हुए बड़ा आदेश जारी कर दिया था। केके पाठक ने आदेश जारी किया था कि स्कूलों के संचालन के समय कोचिंग संस्थान संचालित किए जाने के कारण स्कूलों में बच्चों की उपस्थित कम हो जाती है। शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक ने सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थान बंद रखने का आदेश दे दिया था।


केके पाठक के इस आदेश के खिलाफ कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इस तरह का फैसला लेने का अधिकारी बिहार सरकार के पास नही हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले से केके पाठक के साथ साथ राज्य सरकार को भी बड़ा झटका लगा है।