ब्रेकिंग न्यूज़

New Bus Service : नए साल से इस जिलें में भी दौड़ेंगी पिंक बसें, पटना समेत कई जिलों में महिला ड्राइवरों की भर्ती शुरू industrial area : बिहार के इस जिले की बदलेगी सूरत, 380 करोड़ रुपये से बनेगी तीन बाईपास और एक सड़क; जिले की बदलेगी सूरत Bihar police : 'सर हाय -हेल्लो कीजिए न...', वैशाली थाना परिसर में महिला डिजिटल क्रिएटर की रील शूटिंग; अब पूछा जा रहा यह सवाल Banka crime : नकाबपोश अपराधियों ने उप मुखिया पर चाकूबाजी कर लाखों रुपए लूटे, इलाके में मचा हडकंप Police Encounter : बिहार में सुबह -सुबह हुआ एनकाउंटर, पुलिस ने थावे मंदिर के मुकूट चोर ग्रुप में शामिल 'इस्माइल आलम' को मारी गोली; फिर ऐसे किया अरेस्ट Bihar tourism : पटना में नववर्ष पर पर्यटकों के लिए खुशखबरी, अवकाश के दिनों में भी खुला रहेगा बापू टावर संग्रहालय Bihar land documents : जमीन के कागजात के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर, शुरू हुई यह सेवा; मंत्री ने खुद दी जानकारी Bihar Property Registration : बिहार में जमीन निबंधन में फर्जीवाड़े पर लगेगा लगाम, जीआईएस मैपिंग से होगी पारदर्शी रजिस्ट्री Bihar cold wave : बिहार में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कोल्ड वेव और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट Bihar Crime News: बिहार में युवक ने तीन साल में की तीन शादियां, दो पत्नियां थाने पहुंची तो खुला राज; हैरान कर देगी स्टोरी

पटना हाई कोर्ट से केके पाठक को बड़ा झटका, कोचिंग संस्थानों से जुड़े आदेश पर HC ने लगाई रोक

पटना हाई कोर्ट से केके पाठक को बड़ा झटका, कोचिंग संस्थानों से जुड़े आदेश पर HC ने लगाई रोक

03-Oct-2023 02:37 PM

By First Bihar

PATNA: पटना हाई कोर्ट से केके पाठक को बड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने केके पाठक के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें उन्होंने राज्य के कोचिंग संस्थानों को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया था।


दरअसल, मंगलवार को कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की याचिका पर पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य के कोचिंग संस्थानों पर इस तरह का फैसला लेने का अधिकार बिहार सरकार को नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के फैसले लेने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है। इसके बाद एकलपीठ ने शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक के आदेश पर रोक लगा दिया।


बता दें कि बीते 31 जुलाई को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने राज्य के कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसते हुए बड़ा आदेश जारी कर दिया था। केके पाठक ने आदेश जारी किया था कि स्कूलों के संचालन के समय कोचिंग संस्थान संचालित किए जाने के कारण स्कूलों में बच्चों की उपस्थित कम हो जाती है। शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक ने सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थान बंद रखने का आदेश दे दिया था।


केके पाठक के इस आदेश के खिलाफ कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इस तरह का फैसला लेने का अधिकारी बिहार सरकार के पास नही हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले से केके पाठक के साथ साथ राज्य सरकार को भी बड़ा झटका लगा है।