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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड : साकेत कोर्ट में दोषियों की सजा पर बहस शुरू, सीबीआई ने उम्र कैद की सजा की मांग की

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड : साकेत कोर्ट में दोषियों की सजा पर बहस शुरू, सीबीआई ने उम्र कैद की सजा की मांग की

04-Feb-2020 12:01 PM

DELHI: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में दोषियों की सजा को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में बहस शुरू हो गई है. सुनवाई शुरू होने के साथ ही सीबीआई ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा देने की मांग कोर्ट के सामने रखी है. ब्रजेश ठाकुर सहित शेल्टर होम कांड के 19 आरोपियों को साकेत कोर्ट पहले ही दोषी करार चुकी है अब सजा पर बहस के बाद कोर्ट इसका ऐलान करेगा. 


आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से रेप और यौन शोषण होने की बात सामने आई थी. आरोप है कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप हुआ था, वो ब्रजेश ठाकुर का है. पूरे केस का खुलासा होने के बाद मेडिकल टेस्ट में करीब 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी. सुनवाई के दौरान पीड़ितों ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें नशीली दवा देने के साथ मारा-पीटा जाता था, फिर उनके साथ जबरन यौन शोषण किया जाता था. 


इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आरोपी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में इस मामले को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है.