New Bus Service : नए साल से इस जिलें में भी दौड़ेंगी पिंक बसें, पटना समेत कई जिलों में महिला ड्राइवरों की भर्ती शुरू industrial area : बिहार के इस जिले की बदलेगी सूरत, 380 करोड़ रुपये से बनेगी तीन बाईपास और एक सड़क; जिले की बदलेगी सूरत Bihar police : 'सर हाय -हेल्लो कीजिए न...', वैशाली थाना परिसर में महिला डिजिटल क्रिएटर की रील शूटिंग; अब पूछा जा रहा यह सवाल Banka crime : नकाबपोश अपराधियों ने उप मुखिया पर चाकूबाजी कर लाखों रुपए लूटे, इलाके में मचा हडकंप Police Encounter : बिहार में सुबह -सुबह हुआ एनकाउंटर, पुलिस ने थावे मंदिर के मुकूट चोर ग्रुप में शामिल 'इस्माइल आलम' को मारी गोली; फिर ऐसे किया अरेस्ट Bihar tourism : पटना में नववर्ष पर पर्यटकों के लिए खुशखबरी, अवकाश के दिनों में भी खुला रहेगा बापू टावर संग्रहालय Bihar land documents : जमीन के कागजात के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर, शुरू हुई यह सेवा; मंत्री ने खुद दी जानकारी Bihar Property Registration : बिहार में जमीन निबंधन में फर्जीवाड़े पर लगेगा लगाम, जीआईएस मैपिंग से होगी पारदर्शी रजिस्ट्री Bihar cold wave : बिहार में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कोल्ड वेव और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट Bihar Crime News: बिहार में युवक ने तीन साल में की तीन शादियां, दो पत्नियां थाने पहुंची तो खुला राज; हैरान कर देगी स्टोरी
27-Sep-2023 07:56 AM
By First Bihar
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने महिला शिक्षक बहाली को लेकर फिर से सीबीआई जांच का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 1980 में राजकीय विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं को लेकर सीबीआई की जांच रिपोर्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही सीबीआई को फिर से मामले की जांच का आदेश दिया है।
वहीं, राज्य सरकार को नई जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी कर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने 59 पन्ने का अपना आदेश दिया। सीबीआई के एसपी ने कोर्ट में उपस्थित होकर महिला शिक्षक बहाली में हुई अनियमितता के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दी। उनका कहना था कि जांच से संबंधित समस्त रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष है।
दरअसल, यह मामला वर्ष 1980 में राजकीय विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है। इस नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने पूरी बहाली की जांच करने का आदेश सीबीआई को दिया था। सीबीआई ने जांच पूरी कर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी।इसके बाद इस जांच रिपोर्ट पर विभाग ने कई महिला शिक्षकों की पेंशन रोक दी थी। वहीं कइयों के वेतन बंद कर दिए।
उधर, महिला शिक्षकों ने सीबीआई जांच को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि सीबीआई ने सही तरीके से जांच नहीं की है। किसी की नियुक्ति को सही करार दिया तो किसी के नियुक्ति को गलत ठहरा दिया। जबकि एक ही विज्ञापन से बहाली हुई है। उनका कहना था कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर कई शिक्षिकाओं को पद से हटा दिया गया। उन्होंने जांच को चुनौती देते हुए कहा था कि सीबीआई ने मनमाने तरीके से एक जैसे पदस्थापित शिक्षकों में से कुछ को नियमित तो कुछ को अनियमित करार दिया है।