ब्रेकिंग न्यूज़

BEGUSARAI: भूषण सिंह हत्याकांड का खुलासा, दो नाबालिग जुड़वा भाई गिरफ्तार रोहतास के काराकाट में भीषण सड़क हादसा, बाइक-ऑटो की टक्कर में दो युवकों की मौत, 6 यात्री घायल अरवल में भीषण सड़क हादसा: बेलगाम ट्रक ने परिवहन विभाग की गाड़ी को रौंदा, सिपाही की दर्दनाक मौत Bihar Crime News: बिहार पुलिस की छापेमारी में झोले से मिले करीब 44 लाख रुपये, आयकर विभाग की टीम करेगी जांच BIHAR में अपराधियों का तांडव जारी: ड्यूटी पर जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम हंगामा Ranveer Singh: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद अब एक्टर रणवीर सिंह को धमकी, करोड़ों रुपये की मांगी रंगदारी Ranveer Singh: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद अब एक्टर रणवीर सिंह को धमकी, करोड़ों रुपये की मांगी रंगदारी कोर्ट के आदेश पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल से छात्राओं ने लिया अपना सामान, मुंह ढककर आए शख्स ने पुलिस की मौजूदगी में खोला मेन गेट का ताला बिहार में मेलों के नाम पर मनमाना खर्च नहीं चलेगा: सरकार का जिलों को स्पष्ट मैसेज, विजय सिन्हा ने दिए सख्त निर्देश बिहार में मेलों के नाम पर मनमाना खर्च नहीं चलेगा: सरकार का जिलों को स्पष्ट मैसेज, विजय सिन्हा ने दिए सख्त निर्देश

महिला शिक्षक बहाली को लेकर पटना HC का बड़ा फैसला, CBI को दिया जांच का आदेश; जानिए क्या है पूरा मामला

महिला शिक्षक बहाली को लेकर पटना HC का बड़ा फैसला, CBI को दिया जांच का आदेश; जानिए क्या है पूरा मामला

27-Sep-2023 07:56 AM

By First Bihar

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने महिला शिक्षक बहाली को लेकर फिर से सीबीआई जांच का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 1980 में राजकीय विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं को लेकर सीबीआई की जांच रिपोर्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही सीबीआई को फिर से मामले की जांच का आदेश दिया है।


 वहीं, राज्य सरकार को नई जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी कर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने 59 पन्ने का अपना आदेश दिया। सीबीआई के एसपी ने कोर्ट में उपस्थित होकर महिला शिक्षक बहाली में हुई अनियमितता के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दी। उनका कहना था कि जांच से संबंधित समस्त रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष है। 


दरअसल, यह मामला वर्ष 1980 में राजकीय विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है। इस नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने पूरी बहाली की जांच करने का आदेश सीबीआई को दिया था। सीबीआई ने जांच पूरी कर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी।इसके बाद  इस जांच रिपोर्ट पर विभाग ने कई महिला शिक्षकों की पेंशन रोक दी थी। वहीं कइयों के वेतन बंद कर दिए। 



उधर,  महिला शिक्षकों ने सीबीआई जांच को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि सीबीआई ने सही तरीके से जांच नहीं की है। किसी की नियुक्ति को सही करार दिया तो किसी के नियुक्ति को गलत ठहरा दिया। जबकि एक ही विज्ञापन से बहाली हुई है। उनका कहना था कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर कई शिक्षिकाओं को पद से हटा दिया गया। उन्होंने जांच को चुनौती देते हुए कहा था कि सीबीआई ने मनमाने तरीके से एक जैसे पदस्थापित शिक्षकों में से कुछ को नियमित तो कुछ को अनियमित करार दिया है।