गैंस सिलेंडर-चूल्हा और कूकर लेकर अलका लांबा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गैस संकट पर मोदी सरकार पर साधा निशाना पटना में रहस्यमयी ढंग से गायब युवक, घर में कहा था 'चाय पीकर आता हूं' लेकिन वापस नहीं लौटा; परिजनों ने सड़क जाम कर जताई चिंता मोतिहारी में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप बिहार में उड़ान की नई शुरुआत! 2027 तक तैयार हो जाएगा एक और हवाई अड्डा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निकाला टेंडर Bihar News: गया में सब-इंस्पेक्टर के भाई की गोली लगने से मौत, हत्या या सुसाइड? अमर शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर राजनीति तो खूब की गई, लेकिन उनके गांव तक विकास की किरण नहीं पहुंची: मुकेश सहनी पटना NEET छात्रा केस में नया मोड़, मनीष रंजन की जमानत पर सुनवाई के दौरान वकील ने जांच पर उठाए गंभीर सवाल कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इस AI का इस्तेमाल? तो सावधान, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान! बाढ़ में शराब माफिया के घर छापेमारी, छत से गिरकर दारोगा गंभीर रूप से हुआ घायल BIHAR NEWS : सम्राट, विजय और उपेंद्र के घर होगी एनडीए की तीन दिवसीय बैठक, तैयार होगी खास रणनीति; तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ना तय
19-Mar-2024 02:45 PM
By First Bihar
नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं अदालत में दायर की गईं हैं। इन सभी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। ऐसे में आज सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया कि CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है। इसके साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से सभी याचिकाओं पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। कोर्ट मामले की सुनवाई नौ अप्रैल को करेगा। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में आज CAA से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई हुआ। इन याचिकाओं में इस कानून को लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर तब तक रोक लगाने की मांग की गई है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकता (संशोधन) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं कर लेती।
वहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर ध्यान दिया कि एक बार प्रवासी हिंदुओं को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई है, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए इस पर जल्द से जल्द सुनवाई जरूरी है। ऐसे में अब आज इस मामले में केंद्र ने साफ़ कहा है कि- इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने जवाब देने के लिए सरकार से समय की मांग की है।