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कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को बड़ी राहत, सरकार देगी आधा वेतन

21-Aug-2020 10:58 AM

DESK : यदि आप भी उन लोगों में से हैं जिन की नौकरी कोरोना काल में छूट गई है, तो अआप लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है. दरअसल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने गुरुवार को एक बेहद अहम् फैसला लिया है. ESIC ने इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर, 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को तीन माह तक 50 फीसद औसत वेतन देने के लिए नियमों में छूट देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है. 

सरकार के इस निर्णय से ऐसे लोगों को काफी राहत मिली है, जिनकी नौकरी कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से चली गई है. ESIC बोर्ड के इस फैसले से औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले करीब 40 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. ESIC की तरफ से जारी बयान में कहा गया  है कि संगठन ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत अहर्ता शर्तों और बेरोजगारी से जुड़े लाभ में बढ़ोत्तरी को लेकर नियमों में छूट देने का फैसला किया है.

आपको बता दें कि, ESIC Scheme के अंतर्गत कवर कर्मचारियों को बेरोजगारी से जुड़े लाभ देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का क्रियान्वयन करती है. ESIC  की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संगठन ने इस योजना को एक और साल यानी 30 जून, 2021 तक के लिए बढ़ाने का भी फैसला किया है. 

संगठन ने कहा है कि, कोविड-19 महामारी की वजह से रोजगार गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए पूर्व निर्धारित शर्तों में ढील दी गई है एवं राहत से जुड़ी राशि में भी बढ़ोत्तरी की गई है. नई शर्तों के मुताबिक बढ़ी हुई राशि का भुगतान 24 मार्च, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के बीच किया जाएगा. ESIC ने कहा है कि नियमों में छूट की समीक्षा 31 दिसंबर के बाद मांग और जरूरत के आधार पर की जाएगी. 

इस राहत राशि को प्राप्त करने के लिए अहर्ता शर्तों में ढील दी गई है. साथ ही राहत राशि को बढ़ाकर औसत वेतन के 50 फीसद पर ले जाने का फैसला किया गया है, जो पहले 25 फीसद पर थी. इस राहत राशि का भुगतान तीन महीने तक किया जाएगा. ESIC ने कहा है कि पहले नौकरी जाने के 90 दिन बाद राहत राशि का भुगतान किया जा सकता था, अब इस समय सीमा को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है.

ESIC ने बताया है कि इंश्योर्ड कर्मचारी सीधे संगठन के ब्रांच ऑफिस में क्लेम डाल सकते हैं. नई शर्तों के मुताबिक क्लेम को पुराने नियोक्ता तक भेजने की बजाय राहत राशि का भुगतान सीधे इंश्योर्ड व्यक्ति के बैंक खाते में किया जाएगा.