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17-Aug-2020 10:50 AM
DESK : कोरोना संकट के बीच सरकार लगातार अपनी नीतियों में बदलाव कर रही है. अंब खबर है कि आने वाले समय में आपको अपने पुराने सोने या गोल्ड ज्वैलरी को बेचने पर भी तीन फीसदी का GST चुकाना पड़ सकता है. सरकार के इस फैसले पर जीएसटी की अगली काउंसिल की बैठक में इसका फैसला हो सकता है.
केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हाल ही में राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) की बैठक में पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर तीन फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन गई है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस मंत्री समूह में केरल, बिहार, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री शामिल हैं. इस मंत्री समूह का गठन सोने और बहुमूल्य रत्नों के परिवहन के लिए ई-वे बिल के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए किया गया था. मंत्री समूह की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई थी.
इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अगर कोई ज्वैलर पुराने आभूषण आपसे खरीदता है तो वह रिवर्स शुल्क के रूप में तीन फीसदी जीएसटी आपसे वसूल करेगा. इस व्यस्था के तहत यदि आप एक लाख रुपये की पुराने आभूषण बेचते हैं तो जीएसटी के रूप में 3000 रुपये काट लिए जाएंगे.
इस बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि सोने और आभूषण की दुकानों को प्रत्येक खरीद और बिक्री के लिए ई-इनवॉयस (ई-बिल) निकालना होगा. यह कदम टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया जा रहा है. अभी भी छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों में कई जगह सोने की बिक्री के बाद दुकानदार ग्राहक को कच्चा बिल थमा देते हैं. इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ई-बिल निकालना अनिवार्य करने की तैयारी में है.
ई-वे बिल के तहत सोने को लाने की तैयारी टैक्स चोरी की बढ़ती घटना को देखते हुए किया गया है. जीएसटी लागू होने के बाद सोने से मिलने वाले राजस्व में कमी आई है. इसके चलते यह तैयारी की जा रही है.