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आज से देना होगा पानी का शुल्क, 480 से 1800 रुपए सालाना

18-May-2022 08:50 AM

MUZAFFARPUR: राज्य में बढ़ती महंगाई के बीच अब आम लोगो को पानी पिने तक आफत आ गई है। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ हर हाउस होल्डर को 480 रुपए से लेकर 1800 रुपए सालाना शुल्क देना पड़ेगा। बुधवार से प्रॉपर्टी टैक्स के साथ पानी टैक्स की वसूली की जाएगी। हालांकि, अभी जहां पानी का कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है, वहां अब राहत मिलेगी। पानी शुल्क के लिए विभाग ने घरेलू, व्यवसाय, सरकारी कार्यालय और उद्योग के लिए अन्य टैक्स निर्धारित किया जाएगा। व्यावसायिक लोगों से मीटर के माध्यम से पानी शुल्क की वसूली की जाएगी। 


वहीं, हाउस होल्डर के लिए टैक्स का निर्धारण कर लिया गया है। मंगलवार को नगर विकास और आवास विभाग ने मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त के साथ सूबे समेत निगम प्रशासन को पत्र जारी करते हुए पानी का शुल्क वसूलने का निर्देश दिया है। पानी शुल्क नहीं लेने पर सरकार काफी नाराज है। चुनावी आहट के बीच पहले ट्रेड लाइसेंस फिर यूजर चार्ज अब तीसरा पानी शुल्क वसूलने की खबर से पार्षदों की परेशनी बढ़ गई है। 


टैक्स नहीं देने पर बंद होगा कनेक्शन

नगर विकास और आवास विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स के साथी पानी शुल्क ली जाएगी। एक माह तक पानी का टैक्स नहीं देने पर पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। कनेक्शन दुबारा लेने लेने के लिए एक हजार रुपए शुल्क देना होगा। समय सिमा तक प्रॉपर्टी टैक्स के साथ पानी का शुल्क नहीं देने पर डेढ़ प्रतिशत ब्याज की देना होगा। 


इस तरह से लगेगा पानी का टैक्स 

प्रॉपर्टी टैक्स                               पानी शुल्क

  • 1000 तक                               480 वार्षिक (40 रुपए प्रति माह) 
  • 1001 से 2000                        780 वार्षिक (65 रुपए प्रति माह)
  • 2001 से 3000                        1440 वार्षिक (120 रूपए प्रति माह)
  • 300 से ऊपर                           1800 वार्षिक (150 रुपए प्रतिमाह) 

सरकार के निर्देश पर पानी का शुल्क लेना जरुरी है। तकरीबन 20 करोड़ रुपए की बिजली खपत हो रही है। पानी का शुल्क लेने पर आधी बिजली की खपत की वसूली हो रही है।