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RERA बिहार 15 अक्टूबर से नई व्यवस्था करेगी लागू, जन-शिकायतों को सीधे प्राधिकरण तक पहुँचाने की तैयारी

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA), बिहार ने प्रमंडल और जिला स्तर पर आयोजित जन-शिकायत कार्यक्रमों के माध्यम से शिकायतों को सीधे प्राधिकरण तक पहुँचाने की नई सुविधा शुरू की। यह 15 अक्टूबर से लागू होगी।

24-Sep-2025 07:34 PM

By First Bihar

PATNA: आम लोगों की सुविधा के लिए भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार ने एक अति महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भू-सम्पदा परियोजनाओं से सम्बंधित अपनी शिकायत को लोग प्रमंडल, जिला एवं निकाय स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, नगर निकायों और आयोजन क्षेत्रों के स्तर पर आयोजित किये जाने वाले जन-शिकायत कार्यक्रमों के माध्यम से प्राधिकरण तक पहुंचा सकते हैं। प्राधिकरण में शिकायत प्राप्त होने के पश्चात सम्बंधित शिकायतकर्ता को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं शुल्क के विषय में जानकारी दी जायेगी ताकि वो अपना जरूरी दस्तावेजों के साथ शिकायत दायर कर न्याय प्राप्त कर सकें ।


यहाँ यह बता देना जरूरी है कि इसी वर्ष  भागलपुर में आयोजित प्रमंडल-स्तरीय संवेदीकरण-सह-जागरूकता कार्यशाला में रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने प्राधिकरण के अधिकारिओं को यह निर्देश दिया था कि उन्हें एक व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिसके माध्यम से प्रमंडल एवं जिलों में आयोजित जन-शिकायत कार्यक्रमों में भू-सम्पदा परियोजनाओं से सम्बंधित शिकायतों को प्राधिकरण तक पहुचाया जा सके। इसी के अंतर्गत रेरा बिहार के वेब पोर्टल www.rera.bihar.gov.in पर क्षेत्रीय पदाधिकारियों, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, नगर निगमों के आयुक्तों, आयोजना क्षेत्रों के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारीयों  एवं नगर परिषद् तथा नगर पंचायतों के कर्यपलालक पदाधिकारियों की  सुविधा हेतु एक लिंक (https://rera.bihar.gov.in/RegionalGrievance/homepage.aspx) प्रदान किया गया है।


 जिसके माध्यम से वो ऐसे आवेदनों को रेरा बिहार को भेज सकते हैं। सभी सम्बंधित अधिकारियों हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड बनाया गया है। जिसका उपयोग कर सम्बंधित जिले/निकाय  ऐसे शिकायतों को रेरा बिहार को उपलब्ध करा सकते हैं। इस बाबत एक पत्र सभी सम्बंधित अधिकारियों को भेजा जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द इन नयी व्यवस्था का लाभ आम लोगों तक पंहुचा सकें। नयी व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगी ।    


यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि रेरा बिहार देश में ऐसा पहला रेरा है जिसने  केंद्र सरकार के शिकायत पोर्टल सीपीग्रामस (Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System) पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर सम्बंधित शिकायतकर्ता को रेरा बिहार में सम्बंधित दस्तावेजों के साथ शिकायतवाद दायर करने में मदद करता है ताकि सम्बंधित शिकायत का निबटारा सही ढंग से हो सके ।