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PM Awas Yojana: आप भी जल्द कर लें यह काम, बैंक खाते में आने वाले हैं लाखों रुपए; पढ़ें क्या है पूरी खबर

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रतीक्षा सूची से छूटे योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण 10 जनवरी से 31 मार्च तक चलेगा। आवास प्लस ऐप के माध्यम से अपना नाम शामिल करवाएं।

PM Awas Yojana

21-Feb-2025 07:16 AM

By First Bihar

PM Awas Yojana : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की लिस्ट में यदि आपका नाम भी शामिल नहीं है या फिर आपका नाम छूट गया है तो यह खबर आपके काफी काम आ सकती है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)  के तहत प्रतीक्षा सूची (PM Awas Yojana Waiting List) से छूटे योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण आवास ऐप प्लस (PM Awas Yojana Survey App) के माध्यम से 10 जनवरी से चल रहा है और यह 31 मार्च तक चलेगा। 


जानकारी के अनुसार, आवास ऐप प्लस (PM Awas Yojana Survey App) ऐसे में जो भी योग्य व्यक्ति हैं जिनका नाम छूट गया है वह आवास प्लस सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी के बहकावे में नहीं आएं। यह प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है। निर्धारित मापदंडों के आधार पर इसमें नाम शामिल किया जाता है।


वहीं,आप इसको लेकर विशेष जानकारी के लिए अपने प्रखंड के बीडीओ या पंचायत स्तरीय कर्मी से संपर्क कर सकते हैं। सर्वेक्षण की जिम्मेदारी पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक एवं पंचायत रोजगार सेवक को दी गई है। जिन पंचायतों में ये दोनों कार्यरत नहीं हैं, वहां जिला प्रशासन पंचायत सचिव के माध्यम से यह कार्य करा रहा है।


ग्रामीण विकास विभाग ने कहा है कि सर्वेक्षण के क्रम में कोई अवैध राशि की मांग करता है तो निगरानी विभाग के टेलीफोन नंबर- 0612-2215344, टोल फ्री नंबर- 1064 या मोबाइल नंबर- 7765953261 पर शिकायत की जा सकती है।


योजना के लिए ऐसे लोग नहीं हैं पात्र:

जिनका पक्का मकान हो।

जिनके पास तीन पहिया-चार पहिया वाहन हो।

मशीनी तिपहिया-चाैपहिया कृषि उपकरण हो।

50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड

जिस परिवार के कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो

सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार

वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार से अधिक प्रति माह कमा रहा हो

आयकर देनेवाले परिवार

व्यवसाय कर देनेवाले परिवार

वे परिवार जिनके पास ढाइ एकड़ सिंचित भूमि हो।

जिनके पास पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो।