PATNA : लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान और मतगणना वाले दिन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इंटरनेट सेवाओं को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है।आयोग की ओर से कहा गया है कि मतदान वाले दिन केंद्र के आसपास सौ मीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। इसको लेकर सभी तरह की जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दे दिया गया है।
आयोग की ओर से कहा गया है कि मतदान वाले दिन केंद्र के आसपास सौ मीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। इसके अलावा मतगणना वाले दिन केंद्र के आसपास 250 मीटर तक इंटरनेट सेवा काम नहीं करेगा। इसके साथ ही इसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
वहीं, मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों के द्वारा जो पोलिंग एजेंट तैनात किए जाते हैं, उनके मोबाइल फोन को जब्त करते हुए सौ मीटर दूर रखने को कहा गया है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने का है। इसके अलावा उक्त स्थलों पर जीओ और वीआई मोबाइल कंपनी की इंटरनेट सेवा को पूरी तरह बंद करने को कहा गया है। अन्य मोबाइल कंपनियों की इंटरनेट सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन आयोग द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित किया गया है। उसके अनुसार यह कार्य करेगा।
आपको बताते चलें कि, बूथों या मतगणना केंद्रों पर इंटरनेट की विशेष सुविधा उपलब्ध रहती है। जिसका इस्तेमाल मतदान कर्मी और पदाधिकारी करते हैं। इसके अलावा इसी सुविधा से वेबकास्टिंग भी कराई जाती है। प्रत्येक घंटे मतदान का प्रतिशत भी जारी किया जाता है। चुनाव आयोग की ओर से पहले ही बूथों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का सत्यापन कर लिया जाता है। जहां पर समस्या होती है वहां पर इंटरनेट सेवा की व्यवस्था की जाती है।