1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 20 Feb 2023 08:28:27 AM IST
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DESK: इंडियन रेलवे को ट्रेन का AC खराब होना भारी पड़ गया. एक यात्री की शिकायत के बाद भी एसी ठीक न होने के मामले में रेलवे पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा है. बता दें दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने एक यात्री के शिकायत पर यह फैसला सुनाया है. इसके साथ ही शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये मुकदमे का खर्च भी देने की बात कही है.
आपको बता दें आयोग के सदस्य राजन शर्मा और बिमला कुमारी की पीठ ने इस अहम फैसले में रेलवे के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यात्रा करने के क्रम में किसी भी परेशानी या असुविधा की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम को सुनवाई का अधिकार नहीं है.जहां रेलवे ने कहा था कि यात्री को रेलवे दावा न्यायाधिकरण में शिकायत करनी चाहिए.
फैसले में आयोग ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों से साफ है कि उपभोक्ता फोरम के पास रेलवे के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई का अधिकार है. जहां अब आयोग ने नार्थ रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक की ओर से उपभोक्ता फोरम द्वारा रेलवे पर जुर्माना लगाने के खिलाफ दाखिल अपील रद्द कर दी है.