पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, कहा- तुरंत सरेंडर करें

पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, कहा- तुरंत सरेंडर करें

DELHI: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और उन्हें तुरंत सरेंडर करने करने को कहा है। सत्येन्द्र जैन स्वास्थ्य कारणों से फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं।


सत्येन्द्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने साल 2022 के मई महीने में अरेस्ट किया था। कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से जैन को बेल दे दिया था। सबसे पहले 6 हफ्तों के लिए कोर्ट ने उन्हें बेल दी थी लेकिन बाद में बेल की अवधि बढ़ती गई। इस दौरान उन्हें मीडिया में बयान देने और राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हीं होने का निर्देश कोर्ट ने दिया था।


सत्येन्द्र जैन की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्हें बेल देने की मांग की थी। सोमवार को सत्येन्द्र जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने सत्येन्द्र जैन की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा है।