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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिलकिस बानों की पुनर्विचार याचिका, दोषियों की रिहाई को दी थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिलकिस बानों की पुनर्विचार याचिका, दोषियों की रिहाई को दी थी चुनौती

DELHI: बिलकिस बानो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया है। बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने गुजरात सरकार को 11 दोषियों की रिहाई के लिए अनुमति दी थी। बिलकिस बानो ने इस याचिका में 2002 में उसके साथ गैंगरेप और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की रिहाई को चुनौती दी थी।


बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जिस राज्य में अपराध होगा, उसी राज्य में दोषी की आवेदन पर विचार किया जा सकता है। बिलकिस बानो वाला मामला गुजरात का था, लिहाजा इस मामले में दोषियों को अपनी सजा कम करवाने के लिए गुजरात सरकार से अपील करनी थी। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद ही रीमिशन पॉलिसी के मद्देनजर गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो के मामले में सभी दोषियों की रिहाई का फैसला सुना दिया था।


इसी साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को माफी देते हुए जेल से रिहा कर दिया था। बता दें कि 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 21 जनवरी 2008 को CBI की विशेष अदालत ने 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी।