ब्रेकिंग
Bihar News : RJD स्थापना दिवस पर पोस्टर पॉलिटिक्स! जिन नामों की थी चर्चा वही गायब, शहाबुद्दीन-ओसामा के पोस्टर ने खींचा ध्यानBihar News : सरकारी स्कूलों के सामान खरीद में खेल? फर्जी बिल, बदली तारीखें और पत्नियों के नाम पर फर्म का आरोपBihar News : PM मोदी की सुरक्षा संभालेंगे बिहार के IPS अमित कुमार, SPG में मिली बड़ी जिम्मेदारी; जानिए कौन हैं ये अफसरBihar News : बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 270 CO का तबादला, देखें आपके जिले के नए अंचल अधिकारी कौनBihar News : स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जरूरी खबर! बिहार में बदल गया स्कूलों का समयBihar News : RJD स्थापना दिवस पर पोस्टर पॉलिटिक्स! जिन नामों की थी चर्चा वही गायब, शहाबुद्दीन-ओसामा के पोस्टर ने खींचा ध्यानBihar News : सरकारी स्कूलों के सामान खरीद में खेल? फर्जी बिल, बदली तारीखें और पत्नियों के नाम पर फर्म का आरोपBihar News : PM मोदी की सुरक्षा संभालेंगे बिहार के IPS अमित कुमार, SPG में मिली बड़ी जिम्मेदारी; जानिए कौन हैं ये अफसरBihar News : बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 270 CO का तबादला, देखें आपके जिले के नए अंचल अधिकारी कौनBihar News : स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जरूरी खबर! बिहार में बदल गया स्कूलों का समय

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल गदगद, बोले- यह दिल्ली की जनता की जीत

DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दे दिया है। दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार बीच विवाद पर आए सुप

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल गदगद, बोले- यह दिल्ली की जनता की जीत
Mukesh Srivastava
2 मिनट

DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दे दिया है। दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार बीच विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनतंत्र की जीत बताया है।


सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी गदगद हैं। उन्होंने ट्वीट कर जनता को बधाई दी है और कहा है कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई। उधर, कोर्ट का फैसला आते ने बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में सभी मंत्रियों की बैठक भी बुलाई है। 


दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर अहम फैसला सुनाते हुए लोकतंत्र, संघीय ढांचा संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा हैं।चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्विसेस दिल्ली सरकार के नियंत्रण में हों। विधानसभा को कानून बनने का अधिकार है। राज्यपाल को सरकार की सलाह माननी चाहिए। एलजी सरकार की सलाह और परामर्श से काम करें। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि, अधिकारियों की तैनाती और ताबदले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा।

टैग्स