DELHI: NEET UG EXAM से जुड़ी बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। NEET केस में CJI की बेंच के सामने मंगलवार को पांचवीं सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि अब दोबारा नीट यूजी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सीजेआई की बेंच ने यह फैसला सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं है।
CJI ने कहा- पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना हम दोबारा परीक्षा लेने का फैसला नहीं दे सकते हैं। CBI जांच के बाद कही पूरी तस्वीर ही ना बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पटना और हजारीबाग तक पेपर लीक सीमित नहीं है।
बता दें कि 4 जून को नीट का रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। तब पेपर लीक की बात सामने आई थी जिसके बाद इसे लेकर छात्रों के बीच आक्रोश व्याप्त हो गया था। वो इसकी जांच की मांग करने लगे और नीट की दोबारा परीक्षा लेने की बात कहने लगे। नीट पेपर लीक का मामला सबसे पहले बिहार में सामने आया और इस मामले में ऐसा तूल पकड़ा कि छात्र रोड पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे।
छात्र इस बात से नाराज थे कि एक ही सेंटर पर 67 छात्र टॉपर कैसे हो गये। एक सवाल के 2 उत्तर और ग्रेस मार्क्स दिये जाने से छात्र गुस्सा थे। जिसके बाद पेपर लीक मामले को लेकर देशभर के हाईकोर्ट में दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर कई याचिका दायर की गयी। लेकिन अब कोर्ट का फैसला सामने आ गया है अब नीट की दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
NEET केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। CJI ने कहा- फिलहाल, हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट्स से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यदि कोई छात्र इसमें संलिप्त पाया जाता है तब उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने अभी अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है। इसे लेकर अभी को तारीख की घोषणा नहीं की गयी है।