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1st Bihar Published by: Updated Thu, 09 Apr 2020 03:48:25 PM IST
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PATNA : लॉकडाउन उनके बीच नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों के हड़ताल और उनके वेतन भुगतान को लेकर स्थिति साफ करते हुए एक नया आदेश जारी किया है. शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए नए आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को हड़ताल अवधि का वेतन नहीं दिया जायेगा. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखकर इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है.
शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों की तरफ से लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है कि वैसे शिक्षकों को वेतन भुगतान करना है या नहीं जो 17 या 25 फरवरी को हड़ताल पर तो गए. लेकिन कुछ अवधि के बाद हड़ताल से वापस चले आये. शिक्षा विभाग में स्पष्ट तौर पर कहा है कि फरवरी 2020 में योगदान करने के बाद नियोजित शिक्षकों ने जितने दिन काम किया है उसका वेतन उन्हें दिया जा सकता है लेकिन किसी भी कीमत पर हड़ताल की अवधि का वेतन नहीं दिया जाये.
शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है कि हड़ताल अवधि के लिए सरकार ने "नो वर्क-नो पे" के सिद्धांत को अपनाया है. इस अवधि का वेतन किसी भी स्थिति में शिक्षकों को नहीं दिया जायेगा.