1st Bihar Published by: Updated Fri, 28 Jan 2022 08:51:29 AM IST
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DESK : सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियों में SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनायेगा. कोर्ट ने इस मामले में 26 अक्टूबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सरकार के वकील सुनवाई के दौरान केंद्र ने दलील देते हुए कहा था कि ये भी एक सच्चाई है कि आजादी के 75 सालों बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया जा सका है.
केंद्र के वकील ने दलील दी थी एससी और एसटी समुदाय से आने वाले लोगों के लिए ग्रुप ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना कहीं अधिक मुश्किल है और वक्त आ गया है कि रिक्तियों को भरने के लिए शीर्ष न्यायालय को एससी, एसटी और ओबीसी के वास्ते कुछ ठोस आधार दे.
बता दें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने याचिका दायर कर पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में फिलहाल सुनवाई की मांग की थी. याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट में रुके मामले की वजह से देश भर में लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई हैं. इस सुनवाई के दौरान राज्यों की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार के स्तर पर नियमित पदों के लिए पदोन्नति हुई थी, लेकिन देश भर में आरक्षित पदों पर पदोन्नति 2017 से अटकी हुई है.