PATNA : कोरोना संकट के बीच बिहार के बाहर फंसे प्रवासियों की घर वापसी पर एक बार फिर से पेंच फस गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवासियों की वापसी को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके बाद तकरीबन 25 लाख से ज्यादा प्रवासियों की घर वापसी मुश्किल हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में बाहर फंसे लोगों की घर वापसी को लेकर रविवार को दो नई गाइडलाइन जारी की। इस नई गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन में उन्हीं लोगों को वापस जाने की इजाजत दी जाएगी जो लॉकडाउन होने के ठीक पहले बाहर गए थे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस नई गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे लोगों को घर वापस जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र जारी करते हुए स्थिति स्पष्ट की है अजय भल्ला के पत्र के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान देशभर में फंसे प्रवासी मजदूर तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र समेत केवल उन्हीं लोगों को घर वापसी की इजाजत दी जाएगी जो लोगों के ठीक पहले अपने घर से बाहर गए थे।।ऐसे लोग जो लॉकडाउन में दूसरी जगह जाकर फंस गए उनको वापस आने की इजाजत होगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के बाद वैसे प्रवासियों की वापसी मुश्किल हो गई है जो लंबे अरसे से बाहर नौकरी कर रहे हैं। मजदूरों के ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा लेकिन कामकाजी लोगों के ऊपर गृह मंत्रालय का यह आदेश लागू होगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि कौन बाहर से घर वापस आने की कैटेगरी में है और कौन नहीं।