पुरानी गाड़ी रखने वाले हो जाएं सावधान; अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना हुआ महंगा, जून से लागू होंगी नई व्यवस्था

पुरानी गाड़ी रखने वाले हो जाएं सावधान; अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना हुआ महंगा, जून से लागू होंगी नई व्यवस्था

DESK : पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए अब वाहन रखने वालों के जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इसे लेकर सड़क और परिवहन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जो 1 जून से प्रभावी दर है वह लागू होंगी। 


अधिसूचना के मुताबिक थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम की नई दरें 1 जून 2022 से लागू होंगी। इसके पहले वर्ष 2019-20 के लिए बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद करो ना महामारी के कारण 2 साल तक प्रीमियर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया था। इसके पहले इन दोनों को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा ) द्वारा अधिसूचित किया गया था। ऐसा पहली बार है जब कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने बीमा नियामक के परामर्श करने के बाद थर्ड पार्टी दरों की अनुसूचित किया है।



जो नई दरें लागू हुई है उसमें दो पहिया वाहनों के लिए 1336 रुपए। यह 150cc से अधिक के और 350cc से कम क्षमता वाले दो पहिया वाहनों के लिए है। जबकि 350cc से अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए 2804 रुपए  लगेंगे। वही चार पहिया वाहनों के लिए नई जो दरें है वह गाड़ियों के इंजन पावर के हिसाब से बढ़ाए गए। जैसे 1000cc के चार पहिया वाहनों के लिए ₹2094। जबकि 1000 से 1500 सीसी के इंजन क्षमता वाले  कार वाहनों को अब 3416 रुपए भुगतान करने होंगे। वहीं 1500cc से अधिक क्षमता वाले चार पहिया वाहनो के लिए 7890 रूपए  देने होंगे। 



आपको बता दें कि थर्ड पार्टी बीमा कराने वाले वाहन मालिकों को यह सुविधा मिलती है कि अगर उस वाहन से होने वाले किसी दुर्घटना में किसी तीसरे का नुकसान होता है। तो तीसरी पार्टी को बीमा कंपनी क्लेम का भुगतान कर देती है। वाहन दुर्घटना से होने वाली आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी बीमा को अनिवार्य कर दिया गया है। इस बीमा के बगैर बाहर लेकर सड़क पर निकलने की अनुमति नहीं है।