1st Bihar Published by: Updated Tue, 24 Sep 2019 12:10:59 PM IST
- फ़ोटो
DESK : केंद्र सरकार प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. जिसके बाद अब प्राइवेट कर्मचारियों को समय से पहले ग्रैच्युटी देने का प्रावधान होगा.
केंद्र सरकार ‘सोशल सिक्यॉरिटी बिल-2019’ में इसका प्रावधान किया है. यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो हो जाता है तो पांच साल पूरा किए बगैर ही ग्रैच्युटी का लाभ ले सकते हैं. केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी.
अभी के नियम के मुताबिक किसी कंपनी या फर्म नें पांच साल काम करने के बाद ही कर्मचारी अपनी ग्रैच्युटी ले सकते हैं. इसके साथ ही 1972 के नियम के मुताबिक यदि कर्मचारी पांच साल पूरा किए बिना ही फर्म छोड़ता है, तो उसे इसका लाभ नहीं मिलता है. ग्रैच्युटी की रकम रिटायरमेंट या इस्तीफे पर दी जाती है. यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना में घायल होने या बीमारी के कारण सर्विस छोड़ता है तो ग्रैच्युटी उसे या उसके नॉमिनी को दी जाती है.