ब्रेकिंग न्यूज़

बसपा प्रत्याशी चितरंजन कुमार को AIMIM ने दिया समर्थन, रोमांचक हुई वजीरगंज विधानसभा चुनाव Bihar Election 2025: चुनावी सभा में सम्राट चौधरी ने बताया ‘लालटेनिया’ का मतलब, लालू परिवार पर जमकर बरसे Bihar Election 2025: चुनावी सभा में सम्राट चौधरी ने बताया ‘लालटेनिया’ का मतलब, लालू परिवार पर जमकर बरसे Bihar Election 2025: बिहार के इस नक्सल प्रभावित इलाके में 73 साल बाद होगी वोटिंग, चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स महिन्द्रा ने रचा नया कीर्तिमान, सितम्बर-अक्टूबर में 2035 वाहनों की डिलीवरी Bihar Election 2025: ‘लालू-नीतीश ने बिहार के बच्चों की पीठ पर मजदूरी का बोरा बांधा’, प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Election 2025: ‘लालू-नीतीश ने बिहार के बच्चों की पीठ पर मजदूरी का बोरा बांधा’, प्रशांत किशोर का बड़ा हमला ISRO GSAT-7R Launch: ISRO ने नौसेना के लिए एडवांस्ड सैटेलाइट GSAT-7R को किया लॉन्च, अंतरिक्ष से समुद्री सीमा की होगी सख्त निगरानी ISRO GSAT-7R Launch: ISRO ने नौसेना के लिए एडवांस्ड सैटेलाइट GSAT-7R को किया लॉन्च, अंतरिक्ष से समुद्री सीमा की होगी सख्त निगरानी Pankaj Tripathi Mother Death: एक्टर पंकज त्रिपाठी की मां का निधन, हेमवती देवी ने 89 वर्ष की आयु में ली आखिरी सांस

प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को केंद्र सरकार का तोहफा, 5 साल की नौकरी से पहले मिल सकती है ग्रेच्युटी!

1st Bihar Published by: Updated Tue, 24 Sep 2019 12:10:59 PM IST

प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को केंद्र सरकार का तोहफा, 5 साल की नौकरी से पहले मिल सकती है ग्रेच्युटी!

- फ़ोटो

DESK : केंद्र सरकार प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. जिसके बाद अब प्राइवेट कर्मचारियों को समय से पहले ग्रैच्युटी देने का प्रावधान होगा.

केंद्र सरकार ‘सोशल सिक्यॉरिटी बिल-2019’ में इसका प्रावधान किया है. यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो हो जाता है तो पांच साल पूरा किए बगैर ही ग्रैच्युटी का लाभ ले सकते हैं. केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी.

अभी के नियम के मुताबिक किसी कंपनी या फर्म नें पांच साल काम करने के बाद ही कर्मचारी अपनी ग्रैच्युटी ले सकते हैं. इसके साथ ही 1972 के नियम के मुताबिक यदि कर्मचारी पांच साल पूरा किए बिना ही फर्म छोड़ता है, तो उसे इसका लाभ नहीं मिलता है. ग्रैच्युटी की रकम रिटायरमेंट या इस्तीफे पर दी जाती है. यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना में घायल होने या बीमारी के कारण सर्विस छोड़ता है तो ग्रैच्युटी उसे या उसके नॉमिनी को दी जाती है.