बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति की संपत्ति पर सिर्फ पहली पत्नी का अधिकार, दूसरी पत्नी नहीं कर सकती दावा

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति की संपत्ति पर सिर्फ पहली पत्नी का अधिकार, दूसरी पत्नी नहीं कर सकती दावा

DESK : यदि पति ने दो शादी की है तो पति की संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ पहली पत्नी का अधिकार है. यह फैसला मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया. लेकिन दोनों शादियों से पैदा हुए बच्चों को संपत्ति पर अधिकार मिलेगा.

बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस माधव जामदार की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बातें कही. दरसल 30 मई को महाराष्ट्र रेलवे पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर सुरेश हटानकर की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आ जाने की वजह से मौत हो गई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले पुलिसकर्मियों को 65 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है.

इसके बाद सुरेश हटानकर के इस मुआवजे पर दोनों पत्नियों ने अपने अधिकार का दावा किया था.  जिसकी सुनवाईजस्टिस कथावाला और जस्टिस जामदार की पीठ कर रही थी.  सुरेश हटानकर की दूसरी पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया गया.  सुरेश की दूसरी पत्नी की बेटी श्रद्धा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुआवजे की राशि पर अपनी आनुपातिक हिस्सेदारी का अधिकार जताया था. मुआवजे के हकदार का निर्णय होने से पहले सरकार ने सारी साशि को कोर्ट में जमा करवा दिया था.