NPR को अपडेट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं, पेपर दिखाना आपकी मर्जी

NPR को अपडेट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं, पेपर दिखाना आपकी मर्जी

DELHI: नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने के लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है. इसको लेकर भी लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज सदन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कर दिया कि इसमें किसी तरह के पेपर दिखाने की जरूरत नहीं हैं.

पेपर दिखाना आपकी मर्जी

मंत्री ने कहा कि अपडेट के दौरान आधार कार्ड का नंबर देना भी वैकल्पिक होगा. अपडेट के दौरान हर परिवार और व्यक्ति की जानकारी ली जाएगी. कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी ने यह सवाल उठाया था. जिसका जवाब में राय ने कहा कि एनपीआर के अपडेशन के दौरान किसी भी कागजात की जरूरत नहीं है. इस दौरान ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, जिससे किसी की नागरिकता पर सवाल खड़ा हों.

इस साल 1 अप्रैल एनपीआर अपडेट की प्रक्रिया शुरू होगी. जो कि जनगणना का पहला फेज होगा. NPR की प्रक्रिया के दौरान हर घर से जानकारी ली जाएगी. जिसमें सभी को सही जानकारी सरकार को देनी होगी. बता दें कि दौरान कागजों की मांग पर राज्य सरकार की तरफ से कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे और लोगों में भी भ्रम की स्थिति थी.