1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 01 Feb 2023 12:32:18 PM IST
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DESK : देश की वित् मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश कर रही है। इस बजट में वित् मंत्री ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत का एलान किया गया है। अब 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है।
वित् मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि, आम बजट 2023-24 में टैक्स को लेकर नया स्लैब जारी किया गया है। इसके मुताबिक़ अब 0 से तीन लाख तक के आय पर 0 फीसदी टैक्स देना होगा। इसके साथ ही 3 से 6 लाख की कमाई पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। जबकि, 6 से 9 लाख की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं ,9 से 12 लाख पर 15 फीसदी टैक्स पे करना होगा। इसके आलावा यदि आपकी कमाई 12 से 15 लाख या इससे ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।
जानकारी हो कि, इससे पहले इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.50 से 5 लाख रुपये तक के आय 5 फीसदी टैक्स लगता है जिसमें 87ए के तहत रिबेट का प्रावधान है। 5 से 7.50 लाख रुपये के आय पर 10 फीसदी, 7.50 से 10 लाख तक के आय पर 15 फीसदी, 10 से 12.50 लाख रुपये के आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख तक के आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा के आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है।