Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, दो युवक को लगी गोली Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, दो युवक को लगी गोली Bihar News: बिहार में बनेंगे 3.74 लाख नए राशन कार्ड, सरकार ने जारी किया आदेश; इस दिन से शुरू होगा अभियान Bihar News: बिहार में बनेंगे 3.74 लाख नए राशन कार्ड, सरकार ने जारी किया आदेश; इस दिन से शुरू होगा अभियान Bihar News: बिहार पुलिस की लापरवाही से युवक की हत्या का आरोप, मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला Bihar News: बिहार में दो चचेरी बहनों की नहर में डूबने से मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा Bihar News: बिहार में दो चचेरी बहनों की नहर में डूबने से मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगा टूर्नामेंट; 8 टीमें होंगी शामिल Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगा टूर्नामेंट; 8 टीमें होंगी शामिल एकावना गांव में गड्ढे ने फिर ली जान: युवक की मौत पर रामबाबू सिंह ने जताया शोक, प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग
1st Bihar Published by: Updated Fri, 20 May 2022 05:24:55 PM IST
- फ़ोटो
DESK: पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पटियाला की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज के 34 साल पुराने मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है। इसी मामले में सिद्धू आज पटियाला की एक कोर्ट में पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष सरेंडर कर दिया।
कानूनी प्रक्रिया और मेडिकल जांच के बाद सिद्धू को पटियाला जेल भेज दिया जाएगा। नवतेज सिंह चीमा समेत पार्टी के कुछ नेताओं के साथ नवजोत सिंह सिद्धू जिला जज की कोर्ट में पहुंचे थे। कोर्ट में पहुंचते ही सिद्धू ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने सरेंडर कर दिया। जहां से उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया।
सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए समय देने की गुजारिश की थी लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने कोर्ट से अपनी शराब सेहत का हवाला देते हुए समय की मांग की है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज के मामले में एक साल की सजा सुनाई थी।
बता दें कि साल 1988 में सिद्धू का पार्किंग को लेकर एक बुजुर्ग के साथ झगड़ा हुआ था। हाथापाई के दौरान सिद्धू ने बुजुर्ग को घूसा मार दिया था। जिसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है।