MUMBAI: मुंबई के युवक को किस करना महंगा पड़ गया है. मुंबई के विशेष पोक्सो कोर्ट ने 5 साल पुराने मामले में एक युवक को 3 साल की सजा सुनाई है. साल 2014 में एक युवक को नाबालिग लड़की को किस करने के आरोप में दोषी पाया है. इस मामले में कोर्ट ने युवक को तीन साल जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने युवक को पोक्सो की धारा 8 के तहत दोषी ठहराया है.
आपको बता दें, इस मामले में पीड़िता का कहना है कि 5 साल पहले वो अपनी दादी के साथ अकेली रहा करती थी और स्कूल से वापिस भी अकेली आया करती थी. स्कूल से आते समय युवक हर रोज छेड़खानी किया करता था. पीड़िता ने ये भी बताया कि स्कूल से वापस आने के बाद दिन में वो ज्यादातर अकेली रहती थी.
पीड़िता के मुताबिक 29 दिसंबर 2014 को युवक अकेला जानकर घर में घुस गया और जाकर पूछा कि क्या उसके पास उसकी मां का नंबर है. पीड़िता ने कहा कि नंबर नहीं है तो युवक पीड़िता को धक्का देकर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगा. जब पीड़िता शोर मचने लगी तो युवक ने उसे किस कर लिया और उसके कपड़े फाड़ डाला.