DELHI : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के दोषियों को 14 नवंबर के दिन सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर बिहार सरकार की किरकिरी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी केस की सुनवाई दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था और अब इसकी सुनवाई पूरी हो गई है।
साकेत कोर्ट में फैसला रिजर्व रखते हुए 14 नवंबर को इसके ऐलान की तारीख तय की है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में कुल 21 आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और अपराधिक साजिश के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले का खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट में हुआ था। TISS ने बिहार में चल रहे हैं शेल्टर होम को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें यह खुलासा हुआ कि बालिका गृह में रह रही बच्चियों का साथ यौन शोषण किया जा रहा है। मई 2018 में TISS की रिपोर्ट के आधार पर बाल संरक्षण इकाई ने पुलिस कंप्लेंन दर्ज कराई।
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम चलाने वाला ब्रजेश ठाकुर इस मामले का मुख्य अभियुक्त है। यह मामला इतना हाई प्रोफाइल रहा की नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा तक देना पड़ा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि 14 नवंबर को कोट दोषियों को क्या सजा सुनाता है।