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हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, मर्डर केस में 32 साल बाद आया फैसला

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 05 Jun 2023 01:28:03 PM IST

हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, मर्डर केस में 32 साल बाद आया फैसला

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DESK: करीब 32 साल पुराने हत्या के मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। वाराणसी की अदालत ने कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। लंच के बाद मुख्तार अंसारी कोर्ट सजा का एलान करेगा।


दरअसल, 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। सुबह के वक्त हल्की बारिश के बीच वैन सवार लोगों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कांग्रेस नेता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी।


अवधेश राय के भाई अजय राय ने चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। पांच नामजद आरोपियों में अब्दुल और कमलेश की मौत हो चुकी है। 32 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है।  लंच ब्रेक के बाद आज ही कोर्ट सजा का ऐलान करेगा।