मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी IAS पूजा सिंघल के पति को SC से बड़ी राहत, मिली अग्रिम जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी IAS पूजा सिंघल के पति को SC से बड़ी राहत, मिली अग्रिम जमानत

RANCHI : झारखंड कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच ने सुनवाई करते हुए अभिषेक झा को अग्रिम जमानत दे दी है और उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। 


दरअसल, इससे पहले हाईकोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसके बाद अब आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच ने यह राहत दी है। कोर्ट ने अभिषेक झा के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर तत्काल रोक लगाई है। 



मालुम हो कि, ईडी मनरेगा घोटाले और मनी लांड्रिंग मामले में पूजा सिंघल और उनके पति आरोपी हैं। अग्रिम जमानत पिछली सुनवाई के दौरान अभिषेक के अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि वह कारोबारी है। उनकी बेटी बीमार है और बेटी की देखभाल के लिए अग्रिम जमानत दी जाए। इस पर अदालत ने कहा था कि प्रार्थी पर गंभीर आरोप हैं।  कोर्ट ने कहा कि इनकी पत्नी पूजा सिंघल को बीमार बच्ची की देखभाल के लिए दो बार जमानत दी गयी है।  फिलहाल, कोर्ट ने अभिषेक झा जमानत दे दी है। 


आपको बताते चलें कि,  6 मई 2022 को ईडी ने झारखंड की तात्कालीन खान एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के कम से कम 25 ठिकानों पर छापा मारा था। तब पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवासीय कार्यालय से 17 करोड़ रुपये से अधिक की नगदी मिली थी। 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया था। जबकि इसी  मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक झा को भी आरोपी बनाया गया था।