मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, HC ने खारिज की जमानत याचिका

मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, HC ने खारिज की जमानत याचिका

DELHI: दिल्ली में हुए शराब घोटाला के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारीज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं, हम उन्हें बेल नहीं दे सकते हैं।


दरअसल, दिल्ली शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया बीते फरवरी महीने से ही जेल में बंद हैं। वे लगातार बेल की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। सिसोदिया ने नीचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए बेल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 11 मई को सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।


पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था। कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में मनीष सिसोदिया का व्यवहार ठीक नहीं है, वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतो को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें बेल नहीं दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद सिसोदिया बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।