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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 03 Jan 2024 03:43:19 PM IST
 
                    
                    
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DELHI: पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में सांसदी गंवा चुकी टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की मांग की थी। महुआ की याचिका पर सुनवाई करने के बाद शीर्ष कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका को खारिज कर दी।
दरअसल, दिसंबर महीने में शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने कैश फॉर क्वेरी यानी पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में कार्रवाई करते हुए महुआ की सदस्यता रद्द कर कर दिया था। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसपर कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए महुआ की याचिका को खारिज कर दिया।
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस स्तर पर महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार करती है, जिसमें उनके जरिए लोकसभा कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महुआ की याचिका पर लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मार्च के दूसरे हफ्ते में सुनवाई की बात कही है लेकिन टीएमसी नेता की उस मांग को ठुकरा दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।