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महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अगली सुनवाई 11 जुलाई को

1st Bihar Published by: Updated Mon, 27 Jun 2022 03:02:11 PM IST

महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अगली सुनवाई 11 जुलाई को

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DELHI : राष्ट्रीय संकट को लेकर बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने आज बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई के बाद बड़ा फैसला किया है. कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से लेकर पुलिस तक को नोटिस जारी किया है. साथ ही साथ महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को भी नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया है. बाकी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया है. अब कोर्ट इस मामले में 11 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा.


आपको बता दें कि आज से सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं और गर्मी की छुट्टियों के बाद अब 11 जुलाई को जब कोर्ट खुलेगा तो महाराष्ट्र संकट पर अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिनों के अंदर डिप्टी स्पीकर से जवाब मांगा है आज ही डिप्टी स्पीकर की तरफ से जारी की गई नोटिस के मुताबिक शाम 5:00 बजे तक के बागी विधायकों को उनके सामने हाजिर होना है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत कुछ भी नहीं कहा है.


दरअसल, महाराष्ट्र संकट को लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. शिंदे गुट की तरफ से दायर की गई दो अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो जजों ने इस बात पर हैरत जताई कि आखिर शिंदे गुट के विधायक सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए. इस बात को लेकर उन्होंने विधायकों से जवाब भी मांगा. सुप्रीम कोर्ट में दो बागियों की याचिका पर पर सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट में बागियों की तरफ से डिप्टी स्पीकर की तरफ से हड़बड़ी दिखाए जाने की बाबत कहा गया तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि उन्होंने स्पीकर के सामने अपनी आपत्ति क्यों नहीं जताई. बागी विधायकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है. इस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक डिप्टी स्पीकर के सामने कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं बचता. वहीं उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें अयोग्य घोषित करने का मामला उस डिप्टी स्पीकर के पास लंबित है जिसे खुद अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए.