लॉकडाउन में मटरगश्ती की तो गुंडा रजिस्टर में नाम दर्ज करेगी पुलिस, DGP ने सभी जिलों के एसपी को दिया आदेश

लॉकडाउन में मटरगश्ती की तो गुंडा रजिस्टर में नाम दर्ज करेगी पुलिस, DGP ने सभी जिलों के एसपी को दिया आदेश

PATNA : लॉकडाउन-2 की तरफ बढ़ते कदम के साथ बिहार पुलिस और ज्यादा सख्ती के मूड में नजर आ रही है। बिहार में लॉकडाउन तोड़ने वाले और सड़क पर मटरगश्ती करने वालों के साथ अब पुलिस पहले से ज्यादा सख्ती से निपटेगी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान मटरगश्ती करने वालों का नाम पुलिस गुंडा रजिस्टर में दर्ज करेगी। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को शनिवार की देर रात इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। 


डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि लॉकडाउन में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस आईपीसी की धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज करेगी। पुलिस की तरफ से 24 घंटे के अंदर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर किया जाएगा। तत्काल उन्हें जमानत तो मिल जाएगी लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद सभी मामलों का ट्रायल 1 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। डीजीपी ने कहा है कि कोरोना को लेकर बिहार में महामारी एक्ट लागू है और इसके तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। 


डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस की तरफ से गवाही कराई जाएगी। इसके अलावे गुप्तेश्वर पांडे ने सभी जिलों के एसपी को अपने यहां साइबर सेल एक्टिव करने को कहा है। डीजीपी ने कहा है कि मौजूदा हालात में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे यह पुलिस की प्राथमिकता में ऊपर है। सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक पोस्ट मैसेज शेयर करने वालों पर पुलिस नजर रखेगी। आईजीपी गुप्तेश्वर पांडे कोरोना महामारी के बीच लगातार बिहार में कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में बैठकों से लेकर डीजीपी देर रात तक के जिलों के एसपी के साथ संपर्क करते हुए वहां के हालात की जानकारी भी दे रहे हैं।