लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने दी बड़ी छूट, दूसरे राज्य से बिहार आने के लिए इन 10 नियमों का करना होगा पालन, यहां देखिये पूरी लिस्ट

लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने दी बड़ी छूट, दूसरे राज्य से बिहार आने के लिए इन 10 नियमों का करना होगा पालन, यहां देखिये पूरी लिस्ट

PATNA : कोरोना संकट की महामारी से आज पूरी दुनिया त्रस्त है. भारत में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 3 मई तक के लिए राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन की घोषणा की गई है. लॉक डाउन की घोषणा के बाद बिहार के हजारों छात्र और लाखों मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए थे. आज केंद्र सरकार की ओर से लॉक डाउन में बड़ी छूट दी गई है. ताकि जो बिहारी राज्य के बाहर फंसे हैं, वो अपने घर लौट आएं.


केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को नया आदेश जारी किया है. सरकार ने नया आदेश जारी कर इस बात की जानकारी दी है कि कुछ शर्तों के साथ बिहार या अन्य राज्यों के लोग अपने घर लौट सकते हैं. मंत्रालय ने कहा कि घर लौटने के क्रम में लॉक डाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का खास ख्याल रखना होगा. सरकार के इस बड़े फैसले के बाद लॉकडाउन के दौरान देश के अलग-अलग जगह पर फंसे छात्र, मजदूर, टूरिस्ट और श्रद्धालु अब अपने घर वापस लौट पाएंगे. 


इन 10 नियमों का रखना होगा खास ख्याल -
1. ट्रांसपोर्ट के रूप में सिर्फ बस का इस्तेमाल किया जाएगा
2. बस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
3. घर जाने से पहले मेडिकल चेकअप किया जाएगा
4. घर लौटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखना होगा
5. घर लौटने के बाद लोगों को होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा
6. घर लौटने पर लोकल हेल्थ अथॉरिटी से जांच करानी होगी
7. इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की जरूरत नहीं होने पर होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा
8. राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को नोडल ऑथोरिटी नियुक्त करना होगा
9. लोगों को भेजने और रिसीव करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटकॉल बनाना होगा
10. राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को आवाजाही की इजाजत देनी होगी