PATNA : लॉकडाउन के बीच शर्तों के साथ नई छूट का दायरा केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। आज से यह छूट लागू भी हो रही है लेकिन बिहार में जिस तरह कोरोना वायरस में अपना दायरा बढ़ाया है उसके बीच यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिहार में केंद्र की तरफ से दी गई नई छूट को लागू करना सही होगा। केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी लेकिन बावजूद इसके राजधानी पटना और बाकी जिलों में लोग छूट की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं।
केंद्र सरकार की तरफ से शर्तों के साथ जो छूट दी गई है उसमें कहा गया है कि अब जरूरी के साथ-साथ गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुल सकेंगी। नगर निगम क्षेत्र से बाहर मार्केट परिसर में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है जबकि निगम क्षेत्र में आने वाले बाजार 3 मई के बाद ही खुलेंगे। केंद्र की इस नई गाइडलाइन में शर्त यह है कि 50 फीसदी कर्मचारी ही किसी संस्थान या प्रतिष्ठान में काम करेंगे। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन करना होगा।
केंद्र की इस गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर हॉटस्पॉट और कोरोना जोन को लेकर चर्चा है। अब ऐसे में बिहार सरकार को यह तय करना है कि किन इलाकों में केंद्र की तरफ से दी जाने वाली छूट लागू रहेगी और किन इलाकों में नहीं। बिहार के कई नए जिले लगातार कोरोना की चपेट में आए हैं। राजधानी पटना सहित मुंगेर, नालंदा, बक्सर, कैमूर, रोहतास जैसे जिले लगातार कोरोना के चपेट में हैं।