1st Bihar Published by: Updated Feb 05, 2021, 7:33:37 AM
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PATNA : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. इसके साथ ही साथ कारा महानिरीक्षक आज सरकार की ओर से जेल से बाहर रहने वाले कैदियों के लिए एसओपी भे पेश करेंगे.
इस मामले में गृह विभाग को भी शपथपत्र दाखिल कर यह बताना होगा कि इस एसओपी को कब तक मंजूरी मिलेगी. आज होने वाली सुनवाई में रिम्स की तरफ से लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की जाएगी.
22 जनवरी को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए इन सभी बिंदुओं पर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था. जिसकी तारीख 5 फरवरी तय की गई थी. पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने जेल के बाहर कैदियों की सुरक्षा और एसओपी की जानकारी देते हुए बताया था कि जेल से बाहर रहने वाले कैदियों के जो भी अभिरक्षा प्रभारी होंगे उन्हें रजिस्टर मेंटेन करना होगा.
इसके बाद जब कोर्ट ने अभी की सुरक्षा को लेकर सवाल किया तो जेल प्रशासन की तरफ से बताया गया था कि अभी रिम्स में अभी तीन शिफ्ट में सुरक्षाकर्मी और विधि व्यवस्था को मेनटेंन करने के लिए एक मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है.
कोर्ट ने कहा कि एसओपी में यह स्पष्ट नहीं है कि पुलिस के कोई वरीय अधिकारी निरीक्षण करने जाएंगे या नहीं.बाहर से भोजन लाने और मुलाकात करने वालों के बारे में भी स्पष्ट जानकारी एसओपी में नहीं दी गयी है. एसओपी किसी खास के लिए नहीं अलग नहीं होनी चाहिए. हर कैदी हमारे लिए बराबर है और उसी के अनुसार नियन होने चाहिए. इस पर जेल प्रशासन की ओर से कहा गया कि वह प्रावधानों को और स्पष्ट कर संशोधित एसओपी तैयार कर गृह विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजेगा. इसके लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया था. वहीं कोर्ट ने रिम्स को लालू यादव की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए इसे पेश करने का आदेश दिया था.