राज्य से बाहर फंसे बिहारी छात्रों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से किया जवाब तलब, मुख्य सचिव कल दोपहर तक देंगे जवाब

राज्य से बाहर फंसे बिहारी छात्रों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से किया जवाब तलब, मुख्य सचिव कल दोपहर तक देंगे जवाब

PATNA : कोरोना क्राइसिस के बीच इस वक्त की बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से निकलकर सामने आ रही है. पटना हाईकोर्ट ने राज्य से बाहर फंसे बिहारी छात्रों की सुरक्षा को लेकर नीतीश सरकार से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने इस मामले पर सरकार को कल दोपहर तक रिपोर्ट देने को कहा है. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि सूबे के बाहर लॉकडाउन में फंसे तमाम बिहारी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. 


पटना हाईकोर्ट में बिहार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह राजस्थान के मुख्य सचिव से बात कर यह सुनिश्चित करें कि बिहार के बाहर फंसे तमाम बिहारी छात्रों को सुरक्षा मुहैया कराई जाये.  उन तक तुरंत राहत पहुंचाई जाए और इस बारे में बिहार के मुख्य सचिव कल यानी बुधवार की दोपहर तक की पूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखें. दरअसल कोटा में फंसे बिहारी छात्रों की सुरक्षा के लिए पटना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अजय कुमार ठाकुर के एक पत्र पर संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल ने पोटा ही नहीं बल्कि देशभर में तमाम जगहों पर फंसे बिहारी छात्रों की सुरक्षा और उनको राहत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.


चीफ जस्टिस की तरफ से दिए गए आदेश की जानकारी पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र के जरिए दे दी है. एडवोकेट अजय कुमार ठाकुर ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक ऑनलाइन पत्र के जरिए इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी मुख्य न्यायाधीश ने तत्काल इस मामले का संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया है. बिहार सरकार की तरफ से राज्य के बाहर फंसे बिहारी छात्रों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस बात की जानकारी कल सरकार की तरफ से कोर्ट में दी जाएगी.