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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 10 Apr 2023 12:58:32 PM IST
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DELHI: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर दो अपीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने इसपर मुहर लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अग्निपथ योजना कोई मनमानी नहीं है। अन्य विचारों के मुकाबले सार्वजनिक हित सर्वोपरी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल दो अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस योजना के शुरू होने से पहले चयनीत हो चुके उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है।
बता दें कि सेना बहाली की अग्निपक्ष योजना को लेकर पूरे देश में भारी विरोध हुआ था। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में युवाओं ने जमकर उत्पात मचाया था। इस दौरान जमकर उत्पात हुआ था और कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया था। युवाओं के विरोध के बीच विपक्षी दलों ने भी जोरदार विरोध किया था और इसे केंद्र सरकार की मनमानी करार दिया था।