DESK : भारत से अन्य देश जाने वाले लोगों के लिए यह काफी काम की खबर है। विदेश मंत्रालय ने अब पासपोर्ट बनाने के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। विदेश मंत्रालय के तरफ से पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल करने का प्रयास किया गया है, ताकि आप लोगों को पहले से कम कठिनाई उठाना पड़े।
दरअसल, पासपोर्ट बनवाने के लिए अब आधार कार्ड का डिजिलॉकर से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया निर्देश 5 अगस्त से लागू किया जाएगा। इससे पहले लोग फर्जी आधार के जरिए पासपोर्ट बनाते थे, जिससे उन्हें अधिक कठिनाई उठानी पड़ती थी। ऐसे में अब इन्हीं चीजों को रोकने के लिए विदेश मंत्रालय ने यह बदलाव किया है।
विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देश भैया कहा गया है कि अब लोगों को आधार कार्ड के सत्यापन के लिए पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। उसे डीजी लॉकर के जरिए ही सत्यापित कर लिया जाएगा। हालांकि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वैसे लोगों के लिए 21 प्रकार की दस्तावेजों की एक सूची जारी की गई है। इन दस्तावेजों में से किसी एक प्रमाणपत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं।
वहीं जन्मतिथि का प्रमाण देने के लिए पांच प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक के जरिए आप इसका सत्यापन करवा सकते हैं। यह बदलाव पासपोर्ट के आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निर्बाध सत्यापन के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पहचान पत्र अन्य प्रमाण पत्र को डीजी लॉकर पर अनिवार्य रूप से रहना चाहिए।
इसके साथ ही साथ जन्म व मृत्यु पंजीयन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं संस्था द्वारा जारी विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पुराने पासपोर्ट में वर्णित जन्मतिथि और एलआईसी द्वारा जारी पॉलिसी बांड की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य किया गया है।
इधर इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी का कहना है कि डीजी लॉकर से आधार कार्ड लिंक होने से फर्जीवाड़ा पर लगाम लगेगी। आवेदक आवेदन करते समय संबंधित दस्तावेज को अपलोड करेंगे और डिजिलॉकर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लेगा।