जेठुली हिंसा : घर से निकलने पर पाबंदी, धारा 144 लागू, पुलिस ने अपने बयान पर दर्ज किया 2 केस

जेठुली हिंसा :  घर से निकलने पर पाबंदी, धारा 144 लागू,  पुलिस ने अपने बयान पर दर्ज किया 2 केस

PATNA  : राजधानी पटना से सटे इलाके फतुहा के जेठुली गांव में आपसी विवाद में हुई गोलीबारी, आगजनी और उपद्रव से दो दिन बाद भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन द्वारा इलाके में धारा-144 (निषेधाज्ञा) लागू करते हुए बिना किसी वजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। अब तक इस मामले में फायरिंग, आगजनी और उपद्रव मामले में अब तक तीन केस दर्ज किया जा चुका है। जिसमें दो केस पुलिस ने अपने बयान पर दर्ज किया है। 


वहीं, इस घटना की जांच और आरोपियों की गिरफ़्तारी को लेकर सरकार के तरफ से एसआइटी का गठन किया गया है, जिसमें चार थाने की पुलिस शामिल है। एसआइटी आरोपितों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। उपद्रव और हत्या मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गांव में छह पुलिस पदाधिकारी के साथ 60 जवान कैंप कर रहे है। शांति बहाली के लिए पुलिस बल फ्लैग मार्च भी कर रही है। यहां गोलीबारी में अब तक तीन लोगों की मौत हाे चुकी है।


मालूम हो कि, जेठुली में दो दिन तक लगातार हिंसा हुई थी। 19 फरवरी को उमेश राय, उसका भाई बच्चा राय और उसके समर्थकों पर गोली चलाने का आरोप हैं। इसके बाद ही हिंसा भड़की। इलाके गुस्साए लोगों ने पहले दिन उमेश राय के घर, मैरिज हॉल और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी थी। फिर जमकर उपद्रव मचाया था। इस मामले में पुलिस ने अपने बयान पर दूसरा FIR दर्ज किया। 


आपको बताते चलें कि, अब तक तीनों केस में 75 लोगों को नामजद किया गया है। अन्य उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस मोबाइल में बनाए वीडियो और इंटरनेट पर प्रसारित वीडियो देख रही है। प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। दमकल की तीन गाड़ी गांव में मौजूद है। रात में भी इलाके की पहरेदारी की जा रही है।