PATNA : लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद पटना में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है। बिहार सरकार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने लॉकडाउन में परिवहन व्यवस्था की तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हुए कई आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होनें बताया कि सरकारीकर्मी, बैंक, मेडिकल और तमाम आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को अलग से पास की जरूरत नहीं होगी वे केवल अपने आईडेंटिटी कार्ड दिखा कर ही आ जा सकेंगे।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बिहार के तमाम जिलों के डीएम-एसपी को निर्देश जारी करते हुए बताया कि लॉक डाउन में कार्य कर रहे सरकारी, बैंक,मेडिकल और अतिआवश्यक सेवा में लगे कर्मियों को पास की जरूरत नहीं होगी वे अपना आईडेंटिटी कार्ड दिखा कर आ जा सकेंगे। उन्होनें बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मियों के साथ-साथ अन्य संस्थानों के कर्मियों को ऑफिस आने-जाने के लिये किसी तरह के पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी । संबंधित संस्थानों में कार्यरत कर्मी का परिचय पत्र ही उनका पास माना जाएगा ।
संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सरकारी वाहनों या फिर सरकारी कार्य हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होनें कहा कि पटना उच्च न्यायालय , जिला व्यवहार न्यायालय, केंद्र और राज्य सरकार के अनुमान्य कार्यालयों, केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों, बैंकों, राज्य के विभिन्न बोर्ड /निगम / सोसायटी , विभिन्न आयोग, के पदाधिकारी / कर्मी कार्यालय आने जाने के लिए अपने वाहनों का उपयोग करते हैं तो उन वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि उनके पास अपने कार्यालय का आइडेंटी कार्ड हो। ऐसे वाहनों को आईडेंटिटी कार्ड के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी।
उन्होनें बताया कि आवश्यक सेवाएं जैसे बिजली सप्लाई,टेलीकॉम, मोबाइल नेटवर्क , डेयरी उद्योग, बैंक, एटीएम , नगर निकाय कर्मी,चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पंप, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस और अन्य आवश्यक सेवाओं के पदाधिकारियों और कर्मियों के निजी वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हें पहचान पत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी।
वहीं परिवहन सचिव ने बताया कि सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल , लैब, दवा दुकान ,डॉक्टर और अन्य कर्मियों को भी आईडेंटिटी कार्ड पर जाने की अनुमति होगी। मीडियाकर्मियों को पहले की तरह उनके वैध पहचान पत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं सभी मालवाहक वाहन, कृषि उत्पादों, पशु उत्पाद आदि की ढुलाई में संलग्न मालवाहक वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी।