JHARKHAND : हजारीबाग के एमपी-एमएलए कोर्ट ने इनलैंड पावर लिमिटेड गोलीकांड मामले में रामगढ़ की विधायक ममता देवी समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी दोषियों की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने गलत तरीके से भीड़ लगाने के मामले में सभी को दोषी करार दिया है।
एमपी-एमएलए कोर्ट सभी दोषियों के सजा की बिंदुओं पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगी। सरकार की ओर से केस लड़ रहे अधिवक्ता ने कहा कि वो दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने की मांग कोर्ट से करेंगे।
बता दें कि , 20 फरवरी 2016 को आईपीएल गोलीकांड की घटना गोला थानाक्षेत्र में हुई थी, जिसमें ममता देवी के नेतृत्व में लोगों ने इनलैंड पावर लिमिटेड को बंद कराने की मांग को लेकर कंपनी के बाहर धरना दिया था। इस दौरान वहां जमा भीड़ उग्र हो गई और पुलिस को अपने बचाव में फायरिंग करनी पड़ी थी इसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे।
2020 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर पहली बार चुनाव जीतकर ममता देवी विधायक बनी थी। अगर कोर्ट ममता देवी को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।