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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 11 May 2023 06:49:59 PM IST
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DESK: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पाक चीफ जस्टिस की बेंच ने इमरान खान को 12 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने को कहा है।
दरअसल, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इमरान खान ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पीटीआई के प्रमुख इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और पाक रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से इमरान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से देशभर में जमकर बवाल हो रहा है।
इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को पाक की सुप्रीम कोर्ट ने एनएबी को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना कि एनएबी ने कोर्ट का अपमान किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कोर्ट परिसर से इमरान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। कोर्ट ने एक घंटे के भीतर इमरान खान के पेश करने का आदेश दिया। पेशी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की रिहाई के आदेश जारी कर दिए।