हिंसा के मामले में कांग्रेस MLA को पांच साल की सजा, विधायकी जाना तय!

हिंसा के मामले में कांग्रेस MLA को पांच साल की सजा, विधायकी जाना तय!

JHARKHAND: बड़ी खबर झारखंड के सियासी गलियारे से आ रही है, जहां हजारीबाग की कोर्ट ने हिंसा के एक मामले में कांग्रेस की महिला विधायक ममता देवी के पांच साल की सजा सुनाई है। रामगढ़ के इनलैंड पावर गोलकांड मामले में हजारीबाग की MP-MLA कोर्ट ने बीते 8 दिसंबर को कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया था। इसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेपी केंद्रीय कारा भेज दिया गया था।


एमपी एमएलए कोर्ट के इस फैसले से रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को बड़ा झटका लगा है। पांच साल की सजा होने के बाद विधानसभा से उनकी सदस्यता जाना लगभग तय माना जा रहा है। प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी जनप्रतिनिधि को दो साल से अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। हालांकि नीचली अदालत के इस फैसले को कांग्रेस विधायक हाई कोर्ट में चुनौती देंगी।


बता दें कि 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच की ओर से कंपनी कार्यालय के बाहर धरना दिया जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे और पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव के लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए थे।


मामले में आइपीएल प्रबंधन ने रजरप्पा थाने में ममता देवी समेत 200 ग्रामीणों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 और रजरप्पा थाने में कांड संख्या 79/2016 दर्ज किया गया था। कांड संख्या 65/2016 में 30 अगस्त 22 को अदालत की ओर से सुनाई जा चुकी है। अदालत ने विधायक ममता देवी सहित आठ लोगों को तीन माह की सजा सुनाई थी। आज हज़ारीबाग़ कोर्ट ने रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/2016 में दोषी पाया है और कस्टडी में लिया गया है।