DESK : कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में इसे पहनने पर रोक लगा दी थी. लेकिन अब कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. चीफ जस्टिस एन वी रमना ने कहा कि उचित बेंच के सामने इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी.
दरअसल, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने हिजाब विवाद पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. हिजाब मामले में मूल याचिकाकर्ता छात्राएं और अन्य सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हिजाब बैन पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण के दलीलों पर गौर किया. जिसमें उन्होंने कहा कि यह याचिका बहुत पहले दायर किया गया था. लेकिन इसे अभीतक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया. इससे लड़कियों की पढ़ी छूट रही है.
बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद उस समय शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने पर रोक लगा दी गई थी. इसे लेकर देश के कई हिस्सों में काफी प्रदर्शन हुए थे. इसके बाद मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को इसे स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है.