DESK : पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में जो हिजाब विवाद शुरू हुआ था उसे लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। इस विवाद को लेकर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस्लाम धर्म में हिजाब को अनिवार्य हिस्सा नहीं माना गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार बड़ी बेसब्री से हो रहा था। मंगलवार को इस मामले में हाई कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो हिजाब के समर्थकों को झटका लग गया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के पहले राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई थी। प्रशासन को भी अलर्ट मोड में रखा गया था। आपको बता दें कि हिजाब और भगवा विवाद को लेकर बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की कर्नाटक में हत्या भी हो चुकी है। इस मामले नें कर्नाटक में ऐसा तूल पकड़ा था कि देशभर में इसे लेकर प्रदर्शन का दौर नजर आया था। विधानसभा चुनाव के दौरान इसका फायदा उठाने की कोशिश भी राजनीतिक दलों ने की। अब पांच राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं, ऐसे में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद एक तरफ जहां बीजेपी इसे सही बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ हिजाब के समर्थक फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर सकते हैं।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज हिजाब को इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा मानने से इनकार करते हुए कहा कि स्कूल की छात्राएं यूनिफार्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती हैं। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर इजाजत मांगने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट में इस तरह की सभी याचिकाओं को खारिज किया है, जो शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनने की इजाजत को लेकर दायर की गई थी।