ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में BJP का पोस्टर वॉर: पीएम मोदी की मां को बताया दुर्गा, राहुल-तेजस्वी समेत पूरे विपक्ष को दिखाया महिषासुर पटना में BJP का पोस्टर वॉर: पीएम मोदी की मां को बताया दुर्गा, राहुल-तेजस्वी समेत पूरे विपक्ष को दिखाया महिषासुर PM MODI : 'किसी के परमाणु धमकी से नहीं डरता भारत...', जन्मदिन पर बोले पीएम मोदी... जरूरत पड़ने पर होगी सीधी कार्रवाई Credit Card Fraud: स्कैमर्स का निशाना बन सकता है आपका क्रेडिट कार्ड, भूल कर भी न करें ये गलतियां Bihar Crime News: थाने के लॉकअप से चकमा देकर फरार हो गए तीन अपराधी, मुंह देखती रह गई बिहार पुलिस PMO : प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द शिफ्ट होगा: नए एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव में PMO, कैबिनेट सचिवालय और NSA सचिवालय भी होगा ट्रांसफ़र Vande Bharat Train: बिहार को वंदे भारत की नई सौगात, इस रूट पर विस्तार की तैयारी Bihar Police News: बिहार के इस जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 21 थानों के थानेदार बदले; SSP ने जारी किया आदेश Bihar Police News: बिहार के इस जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 21 थानों के थानेदार बदले; SSP ने जारी किया आदेश EOU RAID: नगर विकास विभाग के लिए भ्रष्टाचार बना शिष्टाचार ! तभी तो करप्शन केस में रेड के 28 दिनों बाद भी 'अनुभूति श्रीवास्तव' को नहीं किया सस्पेंड, आज भी बरसाई जा रही विशेष कृपा

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब बिना शिकायत के भी दर्ज होगा केस, कहा- धर्म की परवाह किए बिना हो एक्शन

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 28 Apr 2023 06:34:28 PM IST

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब बिना शिकायत के भी दर्ज होगा केस, कहा- धर्म की परवाह किए बिना हो एक्शन

- फ़ोटो

DELHI: देश में अब जहर उगलने वाले नेताओं की खैर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सख्त रूख अपनाते हुए कहा है कि नफरत फैलाने वाला भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ बिना शिकायत के केस दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि ऐसे मामलों में वे स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि हेट स्पीच देने वाले लोगों के धर्म की परवाह किए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।


सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए कहा है कि इस मामले में बिना किसी शिकायत के भी केस दर्ज करना होगा। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अगर केस दर्ज करने में देरी होती है तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कड़ा रूख अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाला शख्स चाहे किसी भी धर्म का हो, उसकी परवाह किए बिना कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।


हेट स्पीच को एक गंभीर अपराध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित करने में सक्षम है। बता दें कि अदालत ने शुक्रवार को साल 2022 में दिए गए अपने उस आदेश का दायरा बढ़ा दिया है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को हेट स्पीच मामलों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हेट स्पीच के खिलाफ बिना देरी किए केस दर्ज करने का आदेश दिया है।