BIHAR: आर्थिक तंगी और ग्रुप लोन के बोझ के चलते महिला ने उठा लिया बड़ा कदम, बेटे और बेटी के साथ गले में लगाया फंदा, मौके पर ही मां-बेटी की मौत BIHAR: बच्चों से काम करवाने वाले हो जाए सावधान, पकड़े जाने पर 2 साल की सजा BIHAR: बच्चों से काम करवाने वाले हो जाए सावधान, पकड़े जाने पर 2 साल की सजा देवरिया से सुल्तानगंज जा रहे कांवरियों की गाड़ी को टैंकर ने मारी टक्कर, दो की हालत गंभीर खगड़िया में बड़ा हादसा: नहाने के दौरान चार स्कूली बच्चे गहरे पानी में डूबे, रेस्क्यू जारी छपरा: गंगा में डूबने से 3 की मौत, सावन सोमवारी के दिन कलश विसर्जन के दौरान हादसा Bihar News: बिहार में ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत बनी 3968 किमी से अधिक सड़कें, 29 जिलों में शत-प्रतिशत काम पूरा Bihar News: बिहार में ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत बनी 3968 किमी से अधिक सड़कें, 29 जिलों में शत-प्रतिशत काम पूरा Bihar Politics: उपेन्द्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल, बोले- सरकार के खिलाफ मिल रही शिकायतें Bihar Politics: उपेन्द्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल, बोले- सरकार के खिलाफ मिल रही शिकायतें
1st Bihar Published by: Updated Thu, 09 Dec 2021 03:43:51 PM IST
- फ़ोटो
RANCHI : झारखंड हाइकोर्ट ने सातवीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. बुधवार को सातवीं जेपीएससी की ओर से जारी मॉडल आंसर में गलत जवाब होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी से तीन सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है. साथ ही मौखिक रूप से अदालत ने प्रार्थी से कहा कि वह चाहे, तो मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के बिंदु पर अलग से याचिका दायर कर सकता है.
इस संबंध में शेखर सुमन ने याचिका दायर की है. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा. बुधवार को हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने पीटी रिजल्ट को रद्द करने, मेंस परीक्षा के फार्म भरने और परीक्षा आयोजन पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रारंभिक परीक्षा के B सीरिज के आठ प्रश्नों का मॉडल आंसर गलत है.
जेपीएससी में कुल आठ प्रश्नों के मॉडल उत्तर गलत है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द किया जाए. याचिका में मुख्य परीक्षा के लिए भरे जा रहे फॉर्म पर रोक लगाने की मांग की गई है. प्रार्थी की ओर से पेपर वन के छह और पेपर दो के दो मॉडल उत्तर को गलत बताते हुए संबंधित दस्तावेज भी जेपीएससी को दिया गया. लेकिन जेपीएससी की ओर से संशोधित परिणाम में उक्त उत्तर में सुधार नहीं किया गया. इसलिए परिणाम को रोक लगाने की मांग की गई है. जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया.