Bihar Crime News: पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा, घरेलू कलह में वारदात को दिया अंजाम Bihar News: बिहार के इस जिले को मिली दो नई सड़कों की सौगात, सरकार ने दी 44 करोड़ की मंजूरी अजब प्रेम की गजब कहानी: सास-दामाद के बाद अब समधी और समधन की लव स्टोरी, घर छोड़ दोनों हुए फरार Innovative farming: 8 लाख की नौकरी छोड़ गांव लौटा युवक...अब खेती से कमा रहा है दोगुनी कमाई! जानिए कैसे? Bihar News: जमुई में नो एंट्री टाइम में बदलाव से जनता को बड़ी राहत, एसपी के निर्देश पर प्रभावी हुआ नया नियम Arvind Kejriwal Daughter Wedding: पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता शादी के बंधन में बंधीं, संभव जैन के साथ लिए सात फेरे Goal Institute: गोल इंस्टीट्यूट में विशेष सेमिनार का आयोजन, नीट 2025 के लिए छात्रों को मिला महत्वपूर्ण मार्गदर्शन Bihar Politics: सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में मचे घमासान पर BJP की पैनी नजर, क्या बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय? Bihar News: मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व VC के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट, जानिए.. क्या है मामला? Bihar News :बिहार को मिली ऐतिहासिक सौगात, गंगा नदी पर बना पहला छह लेन पुल अब पूरी तरह तैयार, जल्द होगा उद्घाटन!
09-Dec-2021 03:43 PM
RANCHI : झारखंड हाइकोर्ट ने सातवीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. बुधवार को सातवीं जेपीएससी की ओर से जारी मॉडल आंसर में गलत जवाब होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी से तीन सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है. साथ ही मौखिक रूप से अदालत ने प्रार्थी से कहा कि वह चाहे, तो मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के बिंदु पर अलग से याचिका दायर कर सकता है.
इस संबंध में शेखर सुमन ने याचिका दायर की है. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा. बुधवार को हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने पीटी रिजल्ट को रद्द करने, मेंस परीक्षा के फार्म भरने और परीक्षा आयोजन पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रारंभिक परीक्षा के B सीरिज के आठ प्रश्नों का मॉडल आंसर गलत है.
जेपीएससी में कुल आठ प्रश्नों के मॉडल उत्तर गलत है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द किया जाए. याचिका में मुख्य परीक्षा के लिए भरे जा रहे फॉर्म पर रोक लगाने की मांग की गई है. प्रार्थी की ओर से पेपर वन के छह और पेपर दो के दो मॉडल उत्तर को गलत बताते हुए संबंधित दस्तावेज भी जेपीएससी को दिया गया. लेकिन जेपीएससी की ओर से संशोधित परिणाम में उक्त उत्तर में सुधार नहीं किया गया. इसलिए परिणाम को रोक लगाने की मांग की गई है. जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया.