ज्ञानवापी केस: मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य

ज्ञानवापी केस: मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य

DESK: ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी केस की सुनवाई कर रही वाराणसी की कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामला सुनवाई योग्य है इसलिए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से इस बात पर जोर दिया गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिन्दू पक्ष की याचिका सुनवाई के योग्य है। 


बता दें कि बीते 14 नवंबर को सिविल जज महेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। मंदिर में रोजाना पूजा की मांग पर सुनवाई हुई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। सुनवाई के दौरान हिन्दू पक्ष की तरफ से चार प्रमुख मांगे रखी गई थीं, जिसमें भगवान आदि विश्वेश्वर शंभू विराजमान की नियमित पूजा, मंदिर परिसर में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित करना, पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को देना और मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाना शामिल है।


हिन्दू पक्ष की इन मांगों पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई थीं। सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार था। अब कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य है। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी।